उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा एक निर्वाचन मंडल के सदस्य करते हैं। निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम से कम 35 वर्ष की आयु का और राज्यसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इन्हें इस पद पर पुन:निर्वाचित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-67 (ख) में निहित कार्यविधि द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हों या जब राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाया जाने के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, तब छह महीने के भीतर नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते।
क्र.सं. | नाम | जन्म | मृत्यु | कार्यकाल |
1. | डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 1888 | 1975 | 1952 से 1962 तक |
2. | डॉ. जाकिर हुसैन | 1897 | 1969 | 1962 से 1967 तक |
3. | वराहगिरि वेंकटगिरि | 1884 | 1980 | 1967 से 1969 तक |
4. | गोपाल स्वरूप पाठक | 1896 | 1982 | 1969 से 1974 तक |
5. | बी.डी. जत्ती | 1913 | 2002 | 1974 से 1979 तक |
6. | न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह | 1905 | 1992 | 1979 से 1984 तक |
7. | आर. वेंकटरमण | 1910 | 2009 | 1984 से 1987 तक |
8. | डॉ. शंकर दयाल शर्मा | 1918 | 1999 | 1987 से 1992 तक |
9. | के. आर. नारायणन | 1920 | 2005 | 1992 से 1997 तक |
10. | कृष्णकांत | 1927 | 2002 | 1997 से 2002 तक |
11. | भैरों सिंह शेखावत | 1923 | 2010 | 2002 से 2007 तक |
12. | मोहम्मद हामिद अंसारी | 1937 | 11अगस्त, 2007 से अब तक |